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जैसी शिव की मूर्ति वैसा ही पन्ना मे लॉकडाउन ,,, 17 मई तक क्या खुला,क्या बंद , पूरा देखें

जैसी शिव की मूर्ति वैसा ही पन्ना मे लॉकडाउन ,,, 17 मई तक क्या खुला,क्या बंद , पूरा देखें

17 मई तक जिले में धारा 144 लागू

बाहरी लोगों और वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध

शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 तक जिला पूरी तरह रहेगा लॉक डाउन

जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जारी किए आदेश

कुछ छूट पर आजादी नही

मतलब साफ घर में रहे सुरक्षित रहें दूसरों को सुरक्षित रहने में मदद
करें

कुछ समय शांत और कुछ समय क्रियाशील होगा पन्ना जैसा भगवान चौमुख नाथ शांत और आवेश में

(शिवकुमार त्रिपाठी) पन्ना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने कोरोना वायरस की रोकथाम की एडवाइजरी के तहत जिले में आज से 17 मई तक लाकडाउन कर दिया है धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश में कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं और जिस तरह से अभी जिला चल रहा था इसी तरह से हम लोगों को रहना पड़ेगा ना तो अतिरिक्त कोई छूट दी गई है और ना ही अतिरिक्त कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं आदेश में कहा गया है की लाकडाउन अवधि के विस्तार की स्थिति में विशेष परिस्थितियों को छोड़ते हुए पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाता है इस दौरान जिले की सभी निवासियों को इसका पूरी तरह पालन करना होगा अवहेलना की स्थिति में FIR दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी और जिस तरीके से महामारी फैल रही है और हमारा पन्ना जिला भी अछूता नहीं है पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुका है ऐसी स्थिति में सभी लोगों को धारा 144 का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा

हालांकि इस आदेश में कुछ छूट भी दी गई है लेकिन इस छूट का कतई मतलब नहीं है कि आजादी दे दी गई है सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोली जाने वाले दुकाने तो खुल सकेंगे पर रात के समय पूरी तरह से लाकडाउन ही रहेगा और इसका पालन करना अनिवार्य है

इन पर पूरी तरह पाबंदी

आवश्यक मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा जिले के बाहर का आवागमन बिना अनुमति के नहीं होगा पन्ना जिले के अंदर दूसरे राज्यों से आए वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध यात्री वाहन नहीं चलेंगे यानी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा जिले के अंदर प्राइवेट वाहनों से लोग आवागमन कर सकेंगे पर फोर व्हीलर में दो और टू व्हीलर में एक आदमी ही चल सकेगा किसी भी प्रकार के वाहनों में लोडिंग अनलोडिंग परिवहन की निर्बाध अनुमति रहेगी पर माल परिवहन वाहनों की में अधिकतम 3 लोग ड्राइवर क्लीनर और एक अन्य यात्री ही चल सकेंगे

सभी प्रकार के सार्वजनिक धार्मिक राजनीतिक साहित्यिक सांस्कृतिक और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल , आम जनता की प्रवेश के लिए प्रतिबंधित ही रहेंगे सिनेमाघर माल शॉपिंग कांप्लेक्स जिम स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ऑडिटोरियम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर असेंबली आल मैरिज हाल पूरी तरह प्रतिबंधित किए गए हैं सभी प्रकार की शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग ट्यूशन मदरसा आदि क्लास नहीं चलेगी ऑनलाइन अध्ययन स्थानीय चैनल तथा शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से यह कार्य किए जा सकेंगे
एस्पा हेयर सैलून ब्यूटी पार्लर मसाज पार्लर की दुकानें प्रतिबंधित है परंतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में इनकी सेवाएं घर पहुंचकर संक्रमण रहित एवं सावधानी पूर्वक प्राप्त की जा सकेंगी सभी आतिथ्य सेवाएं होटल रेस्टोरेंट लार्ज रिसोर्ट गेस्ट हाउस हॉस्टल पीजी में निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थ हाट बाजार सप्ताहिक बाजार तंबाकू गुटखा पान बीड़ी सिगरेट प्रतिबंधित रहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को घर में बाहर निकलने के पूर्व किसी कपड़े से मुंह ढक ना अनिवार्य किया गया है
मास्क लगाना जरूरी होने के साथ मुंह ढके गए कपड़े को साबुन से धोना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित कंटेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त दोनों के अलावा व्यवसाय एवं समस्त प्रकार की गतिविधियां सुबह 9:00 से 5:00 बजे तक चल सकेंगी शहरी क्षेत्रों में घोषित कंटेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा मुख्य बाजार मार्केट कांप्लेक्स को छोड़कर अन्य व्यवसाय व्यापारिक गतिविधियां दुकानें शुरू की जा सकेंगी समस्त दुकाने 9:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खुल सकेंगे सेवा क्षेत्र के कार्य था होटल में बेचे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ में संक्रमण की संभावना प्रतिबंधित होंगे सेवा क्षेत्र में कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा जिला अस्पताल परिसर के आसपास केवल आवश्यक दुकानों की दुकानें ही खुलेंगी

इनकी संपूर्ण जिले में अनुमति होगी

दुग्ध विक्रेता सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक ही दूध बेच सकेंगे परंतु शाम को घर घर होम डिलीवरी की जा सकेगी सब्जी फल हाथ ठेला फेरीवाले सुबह 7:00 से 4:00 बजे तक बेच सकेंगे परंतु इनको सड़कों पर कपड़ा बिछाकर दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी सभी प्रकार के शासकीय एवं निजी नर्सिंग होम केली मैडिसन सुविधाएं क्लीनिंग चिकित्सा प्रयोगशाला संग्रह केंद्र कार्यशील रहेंगे डिस्पेंसरी फार्मेसी मेडिकल उपकरण की दुकानें सप्लायर दवा की अनुमति रहेगी पशु चिकित्सा अस्पताल औषधि क्लीनिंग पैथोलॉजी लैब वैक्सीन की दवा बिक्री आपूर्ति हो सकेगी
बैंक शाखा एटीएम बैंकिंग बीमा कार्यालय मीडिया कोरियर ई-कॉमर्स गैस एजेंसी पेट्रोल कोरियर सेवाएं वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज दुग्ध केंद्र फसलों का उपार्जन कृषि मंडियों का संचालन भंडारण बारदाना को पूरी तरह छूट रहेगी कृषि उत्पादों की खरीद उपार्जन में लगी एजेंसियों समितियां संचालन चालू रहेगा हार्वेस्टर ट्रैक्टर फार्म मशीनरी चालू रहेगी गौशालाओं सहित अन्य आश्रय ग्रहों का संचालन परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला दुग्ध दुग्ध उत्पादन वितरण पोल्ट्री फार्म पशुधन खेती मछली पालन चालू रहेंगे शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी ग्रामीण क्षेत्र में समस्त प्रकार के निर्माण उद्योग गतिविधियां बिना किसी अनुमति के चालू हो सकेंगी शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति होगी जिसमें लेवर के लोकल की ही लगाई जाएगी जिले के बाहर से अति आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान अथवा लोगों को लाने ले जाने की आवश्यकता है तब की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से प्रथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी राज्य सरकार में नियमों के तहत आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों में मनरेगा गतिविधियां वनीकरण पौध करण श्रम मुल्क कार उद्योग संबंधित कार्य की अनुमति दी जाती है

समस्त प्रकार की मीडिया को संबंधित कार्यालय कार्य करने में स्वतंत्र रहेगी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाने पर रोक लगाई जाती है
जिले के अंदर समस्त प्रकार के खनिज उत्पादन परिवहन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करने की छूट रहेगी इसकी उसका परिवहन पास माना जाएगा जिले के बाहर से खनिज माल आने पर उसकी सूचना संबंधित तहसीलदार तथा खनिज अधिकारी को दिया जाना होगा स्थानीय परिस्थिति के आधार पर उन्हें अनुमति दे सकेंगे कार्यालय और अशासकीय परिषद में रखरखाव एवं निजी सुरक्षा सेवाएं सुविधाएं प्रबंधन की व्यवस्था की जा सकेगी
सार्वजनिक उपयोग के पेट्रोल पंप एलपीजी गैस खुदरा गैस भंडारण आउटलेट विद्युत वितरण इकाइयां डाकघर नगरपालिका स्थानीय निकाय जल स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन संचालन दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रश्न प्रतिष्ठान की संचालक की होगी प्रतिष्ठान में दर्शनीय स्थल व कर्मचारियों के रोस्टर चार्ज प्रदर्शित करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराए जाने पर कोविद-19 के प्रोटोकाल के पालन नहीं होने की दशा में दुकानें प्रतिष्ठान को सील कर बंद कर दिया जाएगा इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी

सार्वजनिक स्थल पर ध्यान देने योग्य बातें

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती माताएं , 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वस्थ आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर में ही रहे सभी सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे को कपड़े से ढकना मास्क लगाना अनिवार्य कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसमें अपना मुंह नहीं ढका है कोई सामान नहीं बेचेगा सार्वजनिक स्थल कार्य स्थलों परिवहन में प्रभारी व्यक्ति सार्वजनिक दूरी कम से कम 6 फीट का पालन सुनिश्चित करेंगे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को एकत्रित नहीं होंगे विवाह कार्यक्रम में दूल्हा-दुल्हन एवं दोनों पक्ष सहित 30 लोग को केवल निज निवास पर भी अनुमति होगी उसकी अनुमति देने के लिए तहसीलदार एवं अनुभवी अधिकारी अधिकृत हैं अंतिम संस्कार अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सार्वजनिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी अधिकतम 10 लोगों की अनुमति होगी सार्वजनिक स्थलों पर जुर्माने से दंडनीय होगा शासन के नियमानुसार उल्लंघन की दशा में ₹100 जुर्माना लगेगा


कार्यस्थल
शासकीय और अशासकीय कार्यालय एक समय में अपने 33% वर्क पावर के साथ कार्य कर सकेंगे शेष कर्मचारी घर से कार्य करेंगे आवश्यकता पड़ने पर शासकीय कार्य में विभागीय प्रमुख मैनपावर को अतिरिक्त रूप से भुला सकेंगे स्थलों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा राज्य शासन के ऑफिस राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के ऑफिस समय-समय पर आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे उनकी जवाबदेही कार्यालय प्रमुख की होगी सभी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्ति कार्यस्थल पर कंपनी गतिविधियां दोनों चार्जिंग दूरी को सुनिश्चित करेंगे कार्य स्थलों पर पर परियों के मध्य तथा कर्मियों के लंच ब्रेक के अंतराल आदि के मध्य सार्वजनिक दूरी सुनिश्चित किया जाएगा पाली बदलने पर कम से कम आधे घंटे का अंतराल होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा स्थल को सेंट्राइस किया जाएगा

अन्य जानकारी और निर्देश

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिस में संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं या ऐसा व्यक्ति जो विदेश यात्रा कर लौटा है वह अपना संपूर्ण पता मुख्य चिकित्सा अधिकारी पन्ना को उपलब्ध कराएगा यह इस दौरान किस किस के संपर्क में आया उसकी सूचना भी देनी होगी चिकित्सा अधिकारी की निर्देश एवं चिकित्सीय परीक्षण के उपस्थित रहना होगा और स्वयं को होम कॉरन टाइम रखना होगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा कि चेक पोस्ट अथवा किसी स्थल पर शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच के आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध होगा चिकित्सीय अमले द्वारा होमकोर्ट अथवा शासकीय भवन में स्थित कौरनटाइम सेंटरों में रहने के निर्देश दिए जाने पर संबंधित व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा किसी के साथ जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाई जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा होम कोरनटाइम हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाए जाने पर उसके विरुद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 269 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी पंजीकृत झोलाछाप डॉक्टर झाड़-फूंक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी अंशु दवाइयां वस्तु से संक्रमण के नाम पर देने पर लोग जगह रोक लगाई जाती है बिना सांस की अनुमति के किसी को भी ठहरने रोकने पर प्रतिबंध रहेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने तहसीलदार चिकित्सा अधिकारी तीनों को देनी होगी जिला आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य एवं औषधि प्रकार की सभी अधिकारी रोस्टर में खाद्य पदार्थों एवं अत्यावश्यक वस्तु के तहत कालाबाजारी और जमाखोरी ना होने पाए यह सुनिश्चित करेंगे एमपी हेल्थ पब्लिक एक्ट 1949 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों का पालन करना होगा जिले के बाहर परिवहन हेतु अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट जारी करेंगे इस हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे किसी क्षेत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश के क्रम में कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उक्त छूट परिवर्तन में रहेगी समस्त छूट समय समाप्त होकर निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी यह आदेश पन्ना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जनसामान्य को जानमाल सुरक्षा भविष्य में लोग शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है लेकिन जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति शामिल कराया जाना संभव नहीं इस कारण मीडिया समाचार पत्र और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा को ही तमिल माना जाएगा


✎ शिव कुमार त्रिपाठी

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