ताज़ा खबर
Cmho ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार,, अवकाश स्वीकृत करने के एवज में ले रहा था पैसा,,लोकायुक्त सागर ने किया ट्रैप सांसद विष्णु दत्त शर्मा के प्रयास से खजुराहो को मिली दूसरी बंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो से बनारस के मध्य चलेगी, पन्ना के पर्यटन को मिलेगा फायदा नवरात्रि पर पवई मे चमके बुंदेली आइडियल सितारे, हिंदू उत्सव युवा समिति ने किया आयोजन, बुंदेली भजनों में झूमे भक्त पन्ना में अब बाघ बहार,, पर्यटकों के लिए खुला टाइगर रिजर्व

पन्ना- बर्निंग बस हादसे के दोषी ड्राइवर को 190 वर्ष की सजा, मालिक 10 वर्ष रहेंगे सलाखों में

पन्ना- बर्निंग बस हादसे के दोषी ड्राइवर को 190 वर्ष की सजा, मालिक 10 वर्ष रहेंगे सलाखों में

पन्ना – बर्निंग बस हादसे के दोषी ड्राइवर को 190 वर्ष की सजा मालिक 10 वर्ष रहेंगे सलाखों में

बस में 22 यात्रियों के जिंदा जलने की घटना में दोषी ड्राइवर को 190 और बस मालिक को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है

विशेष न्यायाधीश आर.पी.सोनकर के न्यायालय का फैसला


(शिवकुमार त्रिपाठी) पन्ना जिले की बहुचर्चित मॉर्निंग बस हादसे की आरोपी ड्राइवर सर उद्दीन को 19 यात्रियों की मौत के मामले में 190 वर्ष की सजा सुनाई गई है ड्राइवर को प्रत्येक अकाउंट पर 10-10 की प्रथक प्रथक सजा तथा बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे को लापरवाही का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कठोर कैद का फैसला पन्ना की विशेष न्यायालय से आया है इस बहुचर्चित बस कांड में 22 लोग जिंदा जल कर मर गए थे जिसकी पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं था इस हादसे में पूरे देश को हिला कर रख दिया था

 

डीएनए से हुई पहचान

इस बस हादसे में रजनीश अहिरवार रानी गुप्ता अरविंद गुप्ता दिनेश गुप्ता कुमारी सौम्या उर्फ सैनी अंजू उर्फ अर्चना रैकवार नारायण यादव पुष्पेंद्र पाल बद्री सोनी मोना सोनी शशि सोनी मायागंज नेहा आदिवासी ब्लू कलर किस कलर बार हरी लाल अहिरवार मालती अहिरवार आसिफ गजराज सिंह गीता मंगल दिन और पानबाई की दर्दनाक मौत हो गई थी जिसकी पहचान के लिए सभी मृतकों के डीएनए कराए गए और डीएनए से ही इनकी पहचान हो सकी

 

फैसले की विस्तृत जानकारी

पन्ना जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, कपिल व्यास ने बताया कि, फरियादी रामेश्वर अहिरवार, पाण्डव फाल के पास, छोटी पुलिया छतरपुर-पन्ना आमरोड एन.एच.75 पर दिनांक 04.05.2015 के 14.30 बजे ने सूचना दी कि, वह ग्राम सिंहपुर थाना-अजयगढ रहने वाला है। दिनांक 04.05.2015 को दिल्ली से सुबह खजुराहों अपने भाईयो व रिेश्तेेदारों के साथ मजदूरी करके वापस आया तथा बमीठा से पन्ना जाने के लिए अनूप बस सर्विस क्र एम.पी.19 पी 0533 में सभी लोग बैठकर पन्ना जा रहे थे बस जैसे ही मडला के आगे पहुंची चालक समसुद्दीन मुसलमान बस को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चला रहा जो उसने एवं साथ बैठी सवारियों ने धीमी गति से बस को चलाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और बस को बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से बस को चलाकर छोटी पुलिया पाण्डव फाल के पास बस को पलटा दिया तथा बस को नियंत्रण में नहीं कर पाया। बस पलटने से बस में आग लग गयी। आग से झुलस जाने से उसके शरीर में चोटें आ गई तथा बस में करीबन 20-21 व्यक्ति आग से जल गये हैं बाहर नहीं निकल पाये है। घटना के तुरंत बाद वन विभाग के कर्मचारी पाण्डव फाल से मौके पर आ गये थे। उपरोक्त सूचना के आधार पर देहाती नालसी क्रमांक 0@15 धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. एव धारा 184 मोटरयान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर थाना मडला में मूल अपराध कमांक 06@2015, धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। अन्वेषण उपरांत अभियुक्त ड्राईवर मोहम्मद समसुद्दीन को धारा 279, 337. 304ए 338. 304 (भाग-दो). 34. 287 भा.द.वि एवं धारा 182, 183, 184 एवं धारा 191 मोटरयान अधिनियम के अपराध में तथा अभियुक्त बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को धारा 279, 337, 304ए. 338. 304 (भाग-दो) 34. 287 भा.द.वि. एवं धारा 182 183, 184 एवं धारा 191 मोटरयान अधिनियम में गिरफ्तार कर अन्य अन्वेषण कार्यवाही उपरांत अभियोग-पत्र  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण  न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पन्ना आर.पी.सोनकर के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विेशेष लोक अभियोजक द्वारा करते हुये न्यायालय के समक्ष साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया, तथा आरोपीगण के किए गए कृत्य को गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया,


✎ शिव कुमार त्रिपाठी

सबसे ज्यादा देखी गयी