✎ शिव कुमार त्रिपाठी
रामलला की जीत, विवादित स्थल पर बनेगा भव्य राम मंदिर
देश का बहुचर्चित राम मंदिर का फैसला आ गया है जिसमें रामलला पक्ष की जीत हुई है इसका प्रमुख आधार पुरातत्व विभाग यानी एएसआई बना है कई दावों और प्रति दावों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर का निर्माण होगा जो केंद्र सरकार की निगरानी में किया जाएगा केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाकर मंदिर के निर्माण के नियम बनाएं साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जित के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है जो अयोध्या में ही दी जाएगी जिससे देश में अनेकता में एकता की बात शिद्ध हुई है और इसी तरह का फैसला आया है
सुप्रीम कोर्ट के इस वर्ष इस बहुचर्चित फैसले से कई लोगों की कई भ्रांतियां भी दूर हो गई है
खास प्रमुख बिंदु
पूरी जमीन रामलला की
मतलब 2.77 एकड़ में मंदिर अयोध्या में विवादित स्थल में ही बनेगा
मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर पाए
मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन
मुस्लिम पक्ष को अधिग्रहित हिस्से या अयोध्या में जमीन दे
मंदिर निर्माण के लिए सरकार 3 महीने में नियम बनाए
सरकार निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में भागीदारी दे सकती है
राम चबूतरा भंडारा सीता रसोई पर दावे की पुष्टि हुई
गवाहों की क्रास एग्जामिनेशन में हिंदुओं का दावा झूठा साबित नहीं
अयोध्या में राम जन्म होने के दावे का कोई विरोध नहीं हुआ
बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी
पुरातात्विक सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते
नीचे विशाल रचना थी जो रचना इस्लामिक नहीं थी
बाहर हिंदुओं की पूजा लंबे समय से चली आ रही है
अंदरूनी हिस्से में नवाज बंद हो जाने के सबूत नहीं मिले
निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज किया मंदिर में पूजा का मालिकाना हक नहीं दिया
विवादित जमीन के बाहर 67.7 एकड़ जमीन सरकार के पास है
पूरा फैसला 1045 पन्ने का है
पूरा फैसला वेबसाइट में अपलोड
एकमत होकर पांचों जजों ने फैसला दिया
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पढ़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा देवता एक कानूनी व्यक्ति
फैसला आस्था का आधार नहीं कानूनी पक्ष प्रमुख
एक जज ने कहा कि विवादित जगह भगवान राम का जन्म स्थान थी
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ पढ़ रही फैसलाशिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिजअदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थीकोर्ट ने कहा कि रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं है
मस्जिद गिराना कानून का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्टबाबरी मस्जिद विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन है।अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि तीन महीने के भीतर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और मुस्लिम पक्ष को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए। इस जमीन पर नई मस्जिद बनाई जाएगी।सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा रखने में विफल हुआ: कोर्टअदालत ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना दावा रखने में विफल हुआ है। मुस्लिम पक्ष ऐसे सबूत पेश करने में विफल रहा है कि विवादित जमीन पर सिर्फ उसका ही अधिकार है।कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मुस्लिमों को नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए।मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहरी परिसर में पूजा करते थेयह स्पष्ट है कि मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहरी परिसर में पूजा किया करते थे।हालांकि हिंदुओं ने गर्भगृह पर भी अपना दावा कर दिया। जबकि मुस्लिमों ने मस्जिद को छोड़ा नहीं था।कोर्ट ने कहा- रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहींअदालत ने यह भी कहा कि रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं है, जो कानून के दायरे में आता हो।अदालत ने कहा कि आस्था के आधार पर फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। ये विवाद सुलझाने के लिए सांकेतक जरूर हो सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में राम चबूतरा और सीता रसोई में पूजा हुआ करती थी। इस बात के सबूत हैं कि हिंदुओं के पास विवादित जमीन के बाहरी हिस्से का कब्जा था।निर्मोही अखाड़ा न तो सेवादार और ना ही श्रद्धालु: कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा न तो सेवादार है और न ही भगवान रामलला के श्रद्धालु है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ‘लिमिटेशन’ की वजह से अखाड़े का दावा खारिज हुआ था।
खाली जमीन पर नहीं थी मस्जिद: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। एएसआई के मुताबिक मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मंदिर बनाया गया था।अदालत ने कहा कि हिंदू इसे भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं। उनकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। मुस्लिम इसे मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम केंद्रीय गुंबद के नीचे जन्मे थे। यह व्यक्तिगत आस्था की बात है।
चीफ जस्टिस बोले संतुलन बनाना होगाचीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अदालत को लोगों की आस्था को स्वीकार करना होगा। अदालत को संतुलन बनाना होगा।निर्मोही अखाड़े के दावे पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर भरोसा जताया। कोर्ट ने कहा कि इस पर शक नहीं किया जा सकता। साथ ही पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज करना मुश्किल है।शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिजचीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम शिया वक्फ बोर्ड की विशेष याचिका को खारिज करते हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने 1946 में फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी। अदालत के लिए धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जाना सही नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित जमीन सरकारी जमीन के नाम पर दर्ज है।
इससे पहले पन्ना जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने यह कदम उठाए हैं
स्कूल कॉलेज बंद
अयोध्या के श्री राम मंदिर के फैसले के मद्देनजर प्रशासन ने उठाए कदम
सोशल मीडिया पर पैनी निगाह कई टीमें बनाई गई
देश के सबसे बड़े और बहुत प्रतीक्षित मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है इस फैसले के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पुलिस को अलर्ट किया गया है और जगह-जगह भारी पुलिस बल तैनात है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं
सागर रेंज के आईजी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं स्पष्ट कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर कीमत पर प्रयास किए जाएं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए हैं और किसी भी तरह की अफवाह वैमनस्य फैलाने वालों की धरपकड़ कर कठोर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं जिस तरह से पन्ना जिले की पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उससे स्पष्ट है कि सरकार ने कठोर कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं पुलिस भी किसी भी कीमत पर किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है लिहाजा अगर कुछ भी वैमनस्य की बात होती है उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी खासकर फेसबुक सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और सभी से अपने घरों में रहकर शांति से अपना कार्य करने और किसी को प्रभावित न करने की बात कही गई
एसपी मयंक अवस्थी ने सभी से सौहार्द बनाए रखने और फैसले पर किसी तरह से जोशीली प्रतिक्रिया व्यक्त न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है
अपील
*पन्ना के नागरिको से अपील*
सभी सम्मानीय नागरिक से अपील है कि सभी शांति संयम धैर्य के साथ जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आये उसको स्वीकार करे।
हमारी गंगा जमुनी तहजीब और भाई चारे की पन्ना की परंपरा को निभाने का समय आ गया है।
कल जिले के सभी *सरकारी निजी स्कूल,कालेज,आंगनवाड़ी,एवम*
*शराब की दुकानें* पूरी तरह से *बंद* रहेगी।
जिले मे *धारा 144 का सख्ती से लागू* की जाएगी।
*सभी प्रकार के रैली , सार्वजनिक आयोजन जिनकी अनुमति पूर्व मे दी गई थी वो सभी कल के लिए तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।*
मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जिले भाईचारा अमन शांति को बनायेगे
आपके सहयोग के विश्वास के साथ
आपका
*कर्मवीर शर्मा*
*कलेक्टर पन्ना*