✎ शिव कुमार त्रिपाठी
पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने छूट के आदेश जारी किए
5 घंटे खुल सकेंगे उपयोगी दुकाने
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कंडीशनर छूट आदेश को यू समझे आजादी नहीं
मिली
सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
हर चीज नहीं खोली गई
उत्खनन और खनिज परिवहन में संशय की स्थिति
परेशानियों के बावजूद परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा
पन्ना जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज केंद्र और राज्य सरकार के गाइडलाइन और दिशानिर्देशों के आधार पर मिली जुली गतिविधियां चालू करने की कंडीशनल अनुमति दे दी है यानी धारा 144 के संशोधित आदेश के तहत जिस तरह की छूट की उम्मीद लोग लगाए बैठी थी वैसी छूट नहीं मिली है पर कुछ अत्यावश्यक सेवाओं और कृषि कार्यों को इसमें छूट दी गई है
साथ ही सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने मास्क लगाने और शासन की हर आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिन को खोले जाने की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उनको 5 घंटे खोलने की आदेश जारी कर दिए गए हैं
हालांकि कई मामलों में अब भी लोगों को भ्रम की स्थिति है क्योंकि इस आदेश में झूठ की भी बात कहीं गई है साथ ही अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेने कि आदेश भी दिए गए हैं लिहाजा जिले में एकदम से जो छूट की उम्मीद थी वह छूट नहीं मिली है लेकिन छोटी मोटी गतिविधियां चालू हो सकती है जिले में बाहर से आने वाले लोगों पर अब भी प्रतिबंध लगा रहेगा
जिले की पूरी सीमाएं चीज रहेगी और 1 मई से जो लोग भी जिले में प्रवेश करेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से कंट्रोल रूम में अपनी सूचना देनी होगी मतलब साफ है जिला प्रशासन को रोना के इस भीषण संकट में किसी तरह से भी रिस्क नहीं लेना चाहता और जो परेशान लोग घूम रहे हैं उन्हें एकदम से परेशानियों से छूट नहीं मिलेगी
यानी कुरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए समझौता करना ही पड़ेगा