✎ शिव कुमार त्रिपाठी
♛ सबसे ज्यादा देखी गयी
इस मामले के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी ने बताया कि पन्ना जिले के उत्तर वन मण्डलाधिकारी बासु कन्नौजिया, एसडीओ नरेन्द्र सिंह, रेन्जर आर.के. गोनेकर, वनरक्षक ऋषि कपूर यादव व वनरक्षक संजय अर्गल द्वारा दिनांक 9 जून 2016 को ग्राम जनकपुर में सोनीलाल केवट के स्वीकृत खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति क्षेत्र में रखे हुए क्रयषुदा फर्षी पत्थर को जबरन ट्रेक्टर ट्राली में भरवाकर ले गये थे। इस सम्बंध में सोनीलाल केवट द्वारा पन्ना कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नगर निरीक्षक कोतवाली पन्ना को लिखित षिकायत देकर बताया था कि रेन्जर आर.के. गोनेकर ने दस हजार रुपये प्रतिमाह देने की मांग की थी और मना करने पर खनिज का व्यापार न करने देने को धमकाया था व डीएफओ बासु कन्नौजिया, एसडीओ नरेन्द्र सिंह, रेन्जर आरके गोनेकर, वनरक्षक ऋषि कपूर एवं संजय अर्गल को अभिवहन पास एवं स्वीकृत खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति दिखाने पर भी उनके द्वारा जबरन 60 हजार रुपये का उसके द्वारा क्रय पत्थर जब्त कर लिया गया, इस पत्थर को वह 80 हजार रुपये में विभिन्न साइज तैयार करवाकर लोगों को बेंचता। लेकिन वन अफसरों व वन कर्मियों की इस कार्यवाही से उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। सोनीलाल केवट द्वारा सिविल न्यायालय में क्षतिपूर्ति व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेष किया गया था, जिसे दिनांक 17 अप्रैल 2018 को स्वीकार किया गया। इसके विरूद्ध उक्त सभी अधिकारी व वनकर्मियों ने अपील प्रस्तुत की, जिसे निरस्त कर दिया गया है। मान्नीय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीष वर्ग-2 श्री अनुराग द्विवेदी के इस निर्णय की सर्वत्र प्रषंसा हो रही है। सोनीलाल केवट की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी व उनके सहायक अधिवक्ता अजय पटैरिया, नवीन शर्मा, अंजनी सिंह एवं राजकुमार सेन द्वारा पैरवी की गयी।