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पंचायत चुनाव :- हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को मामूली झटका, त्वरित याचिका सुनने से इनकार किया 3 जनवरी को होगी सुनवाई

पंचायत चुनाव :- हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को मामूली झटका, त्वरित याचिका सुनने से इनकार किया 3 जनवरी को होगी सुनवाई

तब तक यथावत होते रहेंगे चुनाव

3 जनवरी को सुनवाई के बाद होगा फैसला

तब तक आधी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी

(शिवकुमार त्रिपाठी) पंचायत चुनाव मामले  मैंं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अर्जेंट हियरिंग से इंकार कर दिया है चीफ जस्टिस कीीी बेंच में आज याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रििया रोकने के लिए पहुंचे पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मामूलीी सा कहां इस मामले में हम त्वरित सुनवाई नहीं कर सकतेेेे इस कारण आप अगली तारीख दी जाती है और सुनवाई के लिए 3 जनवरी की अगली तारीख निर्धारित कर दी गई तब तक चुनाव प्रक्रिया रोकने से भी इनकार किया है लिहाजा मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं उसकी प्रक्रिया यथावत जारी रखें रहेगी और जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तब तक आधी से अधिक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी लिहाजा अब उम्मीद जताई जा रही हैै जो  कि जो 2014 की पुरानी आरक्षण के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं उसी तरह चुनाव संपन्न हो जाएंगे 

ज्ञात हो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव नोटिफिकेशन में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था और कहा था कि हाईकोर्ट जाए और हाईकर्ट ही इन याचिकाओं को सुनकर फैसला लेगा

 

चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई से किया इंकार…

HC ने 3 जनवरी को तय की याचिकाओं पर सुनवाई..

याचिकाओं में पंचायत चुनाव आरक्षण को दी गई है चुनौती..

SC के आदेश के बाद फिर HC की शरण मे हैं याचिकाकर्ता


✎ शिव कुमार त्रिपाठी

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