✎ शिव कुमार त्रिपाठी
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह के कब्जे से छुड़ाकर प्रशासन कर रहा है पथ विहार का निर्माण
हाईकोर्ट से भी लगा था जुर्माना
सभी न्यायिक बाधाएं दूर हुई
नगरपालिका कर रही है पथ विहार का निर्माण
(शिवकुमार त्रिपाठी) पन्ना शहर के सिविल लाइन की बेशकीमती जमीन एवं नहरपट्टी के बहुचर्चित मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का फैसला आया है जिसमें फरियादी की याचिका खारिज करते हुए ₹25000 कास्ट लगाई है प्रशासन से नियमानुसार वसूलने करने का आदेश दिया गया है साथ ही सभी बाधाएं दूर हो गई, अब नगर पालिका परिषद पन्ना बे रोकटोक इस बहुचर्चित जमीन मैं पथ बिहार का निर्बाध गति से निर्माण कर सकेगा अड़ंगे लगाए जाने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं
ज्ञात हो कि करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती जमीन में कांग्रेश पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह एवं उनकी मां का फलदार वृक्ष लगाने के नाम पर कब जा था जबकि मौके पर एक भी फलदार वृक्ष नहीं है इस बहुचर्चित जमीन मामले में जब जिला प्रशासन ने कार्यवाही की तो बड़ा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्या रानी ने प्रशासन द्वारा लगाई बोर्ड फाड़ कर फेंक दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने दिव्या रानी के पक्ष में प्रयास किया पर कानूनी रूप से दिव्या रानी ही गलत साबित हुई और आखिर उनका कब्जा हट गया प्रशासन को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, यह पन्ना शहर की पॉश इलाके की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार्यकाल में फलदार वृक्ष लगाने के नाम पर पट्टा दिया गया था दिव्या रानी सिंह ने न्यायालय का सहारा लिया हर कोई कहीं से राहत नहीं मिली फिर उन्होंने पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री अपने रिश्ते के देवर बृजेंद्र प्रताप सिंह पर भी आरोप लगाए थे पर पूरी लड़ाई स्पोट और न्यायालयों के दाव पेच जुटाकर लड़ी गई पर जमीन बचा पाने में सफल नहीं हुई ,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फरियादी महेश पाल की याचिका आवेदन क्रमांक 83/2021 मैं दावा किया गया था की आराजी क्रमांक 387, 388, 389 मैं प्रशासन पथ बिहार का निर्माण कर रहा है जिसमें बड़ी संख्या में फलदार वृक्ष काटे गए हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है जबकि यहां वन्यजीवों का रहवास है इस पर संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल खंडपीठ ने सुनवाई की और कई स्तर पर जांच कराई, वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर जांच कर जांच करने और पेड़ों का विवरण देने को कहा था पेड़ों के काटे जाने की संख्या भी पूछी थी पर संपूर्ण सुनवाई के बाद एक भी पेड़ काटे जाने का तथ्य सामने नहीं आया साथ ही मौके पर फलदार वृक्ष भी नहीं मिले पथ विहार के निर्माण के लिए झाड़ियां हटाने और उनकी सफाई की बात सुनवाई के दौरान सिद्ध हुई कुछ पेड़ किनारे उखडे पड़े होने का तथ्य जरूर प्रकाश में आया इस तरह याचिका आवेदन में जो आरोप लगाए गए थे वह निराधार पाए गए जिस पर एनजीटी ने अपना फैसला देते हुए याचिका आवेदन खारिज किया और मुकदमे बाजी की खर्च वसूली का आदेश दिया है लागत 25000 की कास्ट लगाते हुए वसूली करने का आदेश सुनाया है,
पूरे फैसले को डिटेल से पढ़ें
मद संख्या 4
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष
सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल
(वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से)
मूल आवेदन संख्या 83/2021 (सीजेड)
(आईए नंबर 19/2022)
महेश पाल आवेदक
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य प्रतिवादी
सुनवाई की तिथि: 08.04.2022
कोरम: माननीय श्रीमान। न्यायमूर्ति एसएचओ कुमार सिंह, न्यायिक सदस्य
माननीय डॉ. अरुण कुमार वर्मा, विशेषज्ञ सदस्य
आवेदक(ओं) के लिए: श्री संजय उपाध्याय, अधिवक्ता।
प्रतिवादी (ओं) के लिए: श्री सचिन के वर्मा, अधिवक्ता।
गण
1. इस आवेदन में उठाया गया मुद्दा खसरा नं. 387,
388 और 389 जैसा कि जिला पन्ना में आवेदन में उल्लिखित है, बिना किसी के
सक्षम अधिकारियों से वैधानिक अनुमति और जैसा कि आरोप लगाया गया है
प्रशासन हरित पट्टी क्षेत्र में पथ निर्माण कर रहा है।
2. आवेदक का तर्क है कि हाल ही में जिला प्रशासन
इस वन क्षेत्र के साथ और जब यह था तब विभिन्न बैरिकेड्स स्थापित किए
संबंधित अधिकारी से पूछताछ की तो बताया गया कि प्राकृतिक नाला
इस हरित पट्टी क्षेत्र में मौजूद कंक्रीट को पक्का किया जा रहा है और आगे एक सड़क की संभावना है
हरित पट्टी क्षेत्र के मध्य में निर्माण किया जाना है।
3. इस हरित पट्टी क्षेत्र के भीतर 2 स्टॉप . के साथ विरासती जल निकाय मौजूद हैं
बांध और एक प्राकृतिक नाला / जल निकाय जो पूर्ण विकसित के लिए फीडर के रूप में कार्य करता है
आस-पास मौजूद पेड़ और इस क्षेत्र में रहने वाले वन्यजीवों के आवास। गीदड़ों
और जंगली सूअर इस हरे रंग में वन्यजीवों की सबसे आम प्रजातियों में से हैं
4. इस ट्रिब्यूनल और एक संयुक्त द्वारा मामले को 08 नवंबर, 2021 को उठाया गया था समिति गठित की गई थी (i) कलेक्टर, पन्ना, (ii) संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), (iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि, और (iv) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पन्ना निदेश सहित साइट का दौरा करने और तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। समिति ने साइट का दौरा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इस प्रकार है:
5. संयुक्त समिति की रिपोर्ट के जवाब में, आवेदक ने कुछ दायर किया था
आपत्तियां कि सत्य तथ्यों को इस ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था
संयुक्त समिति और तथ्य कि पेड़ बड़ी संख्या में काटे गए हैं और
जेसीबी जैसी भारी मशीनरी का उपयोग करके भूमि को साफ नहीं किया गया है
रिपोर्ट में दर्शाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि जिस क्षेत्र में
नाला एस्टेट टाइम्स के दौरान बनाया गया था, एक स्टॉप-डैम था, जिसे के लिए बनाया गया था
भूजल पुनर्भरण का उद्देश्य पन्ना में हमेशा पानी की कमी रही है
क्षेत्र, और नाली कभी भी किल-किला नदी या भरने के लिए फीडर नहीं थी
धर्मसागर।
6. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने परिवाद दाखिल किया है
जवाब दिया और तर्क दिया कि याचिका को हथियाने के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर किया गया है
सार्वजनिक भूमि और आगे प्रस्तुत किया कि मामला माननीय के समक्ष उठाया गया था
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 22808 of 2021 में
आदेश दिनांक 28.10.2021 का आदेश दिया गया, जो इस प्रकार है:
“जबलपुर, दिनांक : 28-10-2021″
श्री हिमांशु मिश्रा के साथ श्री शशांक शेखर दुगवेकर,
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
श्री प्रशांत सिंह, विद्वान महाधिवक्ता
प्रतिवादी/राज्य।
यह याचिका दायर कर निर्देश देने की मांग की गई है
प्रतिवादी/राज्य को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए
याचिकाकर्ता और अन्य परिणामी राहतें। के तहत एक आवेदन
सी.पी.सी. का आदेश 6 नियम 17 की भी मांग की गई है
वादों में संशोधन।
मुख्य रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि उत्तरदाताओं/राज्य में
याचिकाकर्ता की संपत्ति का आड़ जो आंशिक रूप से किया गया है
अधिग्रहित कुछ संरचनाओं को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है जिन पर
राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है।
की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता
प्रतिवादी/राज्य का निवेदन है कि राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा
जो इसे करने के लिए कानून में अधिकृत नहीं है और कुछ हद तक भूमि पहले ही अधिग्रहित किया जा चुका है और पुरस्कार पारित किया जा चुका है। इसलिए, राज्य उसके साथ कानून के अनुसार कार्य करने का हकदार है भूमि की सीमा जिस पर उसका पूर्ण अधिकार क्षेत्र है। इन परिस्थितियों में, हमें कोई आधार नहीं मिलता है इसके साथ हस्तक्षेप करें सिवाय यह देखने के कि की सभी क्रियाएं राज्य कानून के दायरे में होगा। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।” 7. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि भूमि का कुछ भाग पहले ही अधिग्रहित किया जा चुका है और पुरस्कार पारित किया जा चुका है। इसलिए, राज्य है जनहित में कानून के अनुसार कार्य करने के लिए कार्यवाही करना। एक अन्य याचिका नं. 2021 का 22287 माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था जबलपुर एवं न्यायालय ने दिनांक 18.10.2021 के आदेश द्वारा यह आदेश पारित किया इस प्रकार है: “तारीख: 18.10.2021 : श्री शशांक शेखर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री . के साथ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा। श्री पुष्पेन्द्र यादव, विद्वान अपर। एडवोकेट जनरल के लिए /राज्य। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर कर निर्देश देने की मांग की है प्रभाव है कि उसे निपटाने के लिए संयमित किया जाए खसरा संख्या 387 क्षेत्र 1.113 हेक्टेयर वाली भूमि से; खसरा नं। 388 क्षेत्रफल 1.044 हेक्टेयर; और खसरा नं.389 क्षेत्र 0.930 हेक्टेयर। पन्ना जिले में स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक पट्टा उपरोक्त सरकार आदेश के तहत वृक्षारोपण के लिए दी गई जमीन दिनांक 7.4.1994 को तहसीलदार द्वारा पारित किया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता ने विभिन्न पेड़ लगाए थे। इसमें जल निकाय हैं और अब नगर परिषद पन्ना पेड़ों को काटने की कोशिश कर रही है
राजस्व अधिकारियों की मदद, इसलिए वे होने के लिए उत्तरदायी हैं
संयमित।
याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया
कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2016 द्वारा
मामला संख्या 2759/2013 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। के 248(1)
एमपी। भू-राजस्व संहिता को अलग रखा गया था।
दूसरी ओर, Addl सीखा। पेश हो रहे महाधिवक्ता
उत्तरदाताओं/राज्य के लिए, प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता ने दबा दिया है
भौतिक तथ्य यह है कि उसी राहत के लिए, दीवानी मुकदमा – RCSA
संख्या 41/2021 पहले ही याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीय . से पहले दायर किया जा चुका है
सिविल जज, पन्ना और जिसमें अस्थाई के लिए आवेदन
निषेधाज्ञा खारिज कर दी गई है। सीखा महाधिवक्ता
आगे प्रस्तुत करता है कि संशोधन संख्या 2759/2013 के खिलाफ दायर किया गया था
भूमि धारित सर्वेक्षण संख्या 280 के संबंध में आदेश दिनांक 10.07.2013,
281, 282 और 286/1। विचाराधीन भूमि के लिए अर्थात सर्वेक्षण संख्या 387,
388 और 389, जिसके विरुद्ध अलग-अलग कार्यवाही शुरू की गई
संशोधन संख्या 1889/2013 राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर किया गया था और
इसे आदेश दिनांक 10.07.2013 द्वारा खारिज कर दिया गया है।
इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से सफाई के साथ संपर्क नहीं किया है
हाथ और अलग-अलग मामले में पारित आदेश पर भरोसा करना।
वह इस याचिका में उन सभी आदेशों को दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना करता है।
विद्वान अतिरिक्त को अनुमति प्रदान की जाती है। एडवोकेट जनरल टू
उपरोक्त सभी दस्तावेजों को फाइल करें।
याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया जाता है कि क्यों
इस याचिका में उपरोक्त तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है। अगर यह है
पाया कि यह याचिका सामग्री को दबा कर दायर की गई है
तथ्यों के साथ-साथ गलत दस्तावेज, तो उचित लागत होगी
याचिकाकर्ता पर लगाया गया।
चूंकि इस याचिका के रख-रखाव के बारे में एक मुद्दा है
और तथ्यों को छिपाने के आरोप की जांच की जानी है, नहीं
इस स्तर पर अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है। अंतरिम
का जवाब और हलफनामा दाखिल करने के बाद राहत पर विचार किया जाएगा
याचिकाकर्ता।
22.10.2021 को सूची।”
8. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22.10.2021 को मामले को फिर से उठाया गया
मध्य प्रदेश जबलपुर में और अंत में बर्खास्त के रूप में निपटाया गया था
इस प्रकार है:
“जबलपुर, दिनांक : 22-10-2021″
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।
श्री शशांक शेखर, श्री नवीन दुबे के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता,
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
श्री पुष्पेन्द्र यादव, अपर महाधिवक्ता
/राज्य।
दहलीज पर, याचिकाकर्ता निविदाओं के विद्वान वकील
याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलती के लिए बिना शर्त माफी।
उन्होंने आग्रह किया कि गलती वास्तविक थी, इसलिए, यह हो सकता है
माफ़ किया। उन्होंने टेंडरिंग याचिका को वापस लेने की भी मांग की
सामग्री जानकारी को दबाने के लिए बिना शर्त माफी
इस न्यायालय के समक्ष।
दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता उठा
गंभीर आपत्ति और प्रस्तुत करता है कि मौजूदा परिस्थितियों में,
याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती
और यदि इसे प्रदान किया जाना है, तो एक अनुकरणीय लागत होनी चाहिए
याचिकाकर्ता पर लगाया गया।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और
विद्वान द्वारा दी गई बिना शर्त माफी के लिए देख रहे हैं
याचिकाकर्ता के वकील ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे
गलती दोबारा न हो, वापस लेने की अनुमति
2,000/- रुपये की लागत के भुगतान के अधीन याचिका मंजूर की जाती है।
(रुपये दो हजार) याचिकाकर्ता द्वारा जमा किया जाना है
एमपी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने स्पष्ट किया कि
याचिका वापस लेने से बर्खास्तगी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी
याचिकाकर्ता का यदि किसी अन्य उपाय का लाभ उठाकर बचाव किया जाता है।
याचिका खारिज की जाती है।”
9. विद्वान अधिवक्ता की विषयवस्तु यह है कि मामला
वृक्षारोपण या अधिग्रहण या कब्जे के मुकदमे के संबंध में या
जनता के लिए सड़क निर्माण के लिए राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई
पानी के उचित निर्वहन के लिए नाले का मार्ग या प्रबंधन उठाया गया है
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वादियों/याचिकाकर्ता द्वारा और अंतत:
सुना, निर्णय लिया और खारिज कर दिया, इस प्रकार, मामले को पहले फिर से नहीं उठाया जा सकता है
इस ट्रिब्यूनल.
10. यह आगे की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है
प्रतिवादी कि जिस भूमि पर अतिक्रमण और कब्जा है
अनधिकृत व्यक्ति, द्वारा अतिक्रमण हटाने के अधीन होना चाहिए
अनधिकृत व्यक्ति और राज्य द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए
सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रशासन।
11. आगे यह निवेदन किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन विभाग
शहरी विकास एवं आवास विभाग ने जारी किए निर्देश को हटाया है
सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अतिक्रमण और उपयोग निम्नानुसार है: –
i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक बार भूमि को मुक्त कर दिया जाए
अतिक्रमण/अतिक्रमण यह नहीं होगा
अतिक्रमण/अवैध रूप से फिर से कब्जा कर लिया गया है, यह होगा
आवश्यक है कि उक्त भूमि को उठाकर सुरक्षित किया जाए
बाड़ या चारदीवारी और इसे नीचे रखा जाना चाहिए
निरंतर निगरानी।
ii) खाली भूमि पर पुनः अतिक्रमण की संभावना है
अत: इन भूमियों का उपयोग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए
के लिए भूमि का आवंटन और विशेष वरीयता दी जानी चाहिए
शहरी क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्ग की आवासीय योजनाएं
क्षेत्र।
iii) शहरी उपयोगिता सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता के अनुसार
सार्वजनिक पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय, स्थानीय निकायों के अधिकारी या कोई भी
अन्य विशेषताएं जो शहरी सुविधाओं को बढ़ा सकती हैं
iv) यह देखा गया है कि नगरों के विकास के साथ
शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी में भारी कमी,
इसलिए, जिन भूमियों को मुक्त किया गया है
अतिक्रमणों/अतिक्रमणों पर विशेष ध्यान दिया जाए
इन जमीनों पर सार्वजनिक पार्क विकसित करें। की कॉपी
परिपत्र दिनांक 22.12.2021 को चिह्नित और दायर किया जाता है।
12. इसके अनुपालन में स्थानीय/जिला प्रशासन ने हटाने की पहल की
अतिक्रमणकारियों/माफियाओं से सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के रूप में कहा गया है
ऊपर।
13. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.12.2021 को पुन: प्रस्तुत किया जाता है
14. दिनांक 25.01.2022 को सुनवाई के दौरान, आवेदक ने यह उठाया
सवाल है कि जनता द्वारा बड़ी संख्या में हरे पेड़ों को काटा जा रहा है
प्रशासन और वन विभाग के सक्षम/उच्च अधिकारी
तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ऊपर के प्रकाश में
विवाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश था
यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि नियमों का उल्लंघन कर किसी भी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी
पर्यावरणीय मानदंड या वैधानिक अनुमति के रूप में प्रदान किया गया था और कहा गया था
वरिष्ठ अधिकारी को दौरा करने और तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करने के लिए नामित करें
रिपोर्ट good। इसके अनुपालन में, रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:
15. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता नं. 1 ने आगे रिपोर्ट जमा कर दी है
दिनांक 07.04.2022 इस तथ्य के साथ कि 60% विकास कार्य पहले से ही है
सब्जेक्टिव साइट पर किया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है।
16. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूंकि वृक्ष
बिना किसी अधिकार के कटौती की जाती है, इस प्रकार कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए
तथ्यों का उत्तर देते समय पर्यावरण मानदंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता
ने प्रस्तुत किया है कि विकास कार्य के अनुसार लिया गया है
प्रशासन द्वारा प्रस्तुत नीति और योजना के साथ। यह है
आगे यह तर्क दिया गया कि वे पेड़ या पौधे जो के विषय थे
यह याचिका पेड़ की परिभाषा और आवश्यक के दायरे में नहीं आ रही है
सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति ली गई है। में
उपरोक्त तर्कों और प्रधान प्रमुख द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखते हुए
वन संरक्षक और राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर और के मद्देनजर
मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश नहीं है
पर्यावरण नियमों का उल्लंघन और कुछ भी नहीं पाया गया है
पर्यावरण नियमों का उल्लंघन या पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन।
17. राज्य के वकील ने आगे यह तर्क दिया है कि मुकदमेबाजी
उपरोक्त तथ्यों के संबंध में पार्टी को न केवल उसके समक्ष उठाया गया था
माननीय उच्च न्यायालय लेकिन पहले राजस्व मुकदमेबाजी का विषय था
मामला संख्या 2759/2013 में राजस्व न्यायालय (धारा के तहत कार्यवाही शुरू)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1959 की धारा 248(1) और मामला था
आगे सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया, जिसमें निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया गया था
अदालत ने खारिज कर दिया और पीड़ित व्यक्ति ने पुनरीक्षण किया, जो था
सक्षम न्यायालय द्वारा भी सुना और निर्णय लिया गया।
18. तदनुसार, आवेदन में कोई सार और योग्यता नहीं है और इस प्रकार
2021 का मूल आवेदन संख्या 83 आई.ए. 2022 के नंबर 19 हैं
मुकदमेबाजी की लागत (पच्चीस हजार रुपये) के साथ खारिज कर दिया गया जो कर सकता है
राज्य प्रशासन द्वारा नियमों के अनुसार वसूल किया जाएगा।
शिव कुमार सिंह, जेएम
डॉ. अरुण कुमार वर्मा, ईएम